जिला स्तरीय स्वरोजगार एवं ऋण वितरण सम्मेलन 27 सितंबर को

जिला स्तरीय स्वरोजगार एवं ऋण वितरण सम्मेलन 27 सितंबर को
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री एआर सोनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला स्तरीय स्वरोजगार एवं रोजगार मेला 27 सितंबर को आदिवासी क्रीड़ा परिसर अर्जुन नगर हमलापुर डिपो रोड बैतूल में प्रात: 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। जिसमें शासन के विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण किया जाएगा।
श्री सोनी ने स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनांतर्गत स्वयं का उद्योग/सेवा स्थापित किए जाने हेतु 10 लाख से एक करोड़ तक का ऋण बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। योजना का लाभ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र के हितग्राही ले सकते हैं। इसके लिए हितग्राही के पास सीए द्वारा प्रमाणित परियोजना (प्रोजेक्ट रिपोर्ट), मशीनरी, उपकरण, साज-सज्जा का कोटेशन, एक फोटो, आधार कार्ड, बैंक का खाता क्रमांक होना आवश्यक है। इस योजना में 15 प्रतिशत् मार्जिन मनी न्यूनतम 12 लाख रूपए तथा ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत् प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित किए जाने हेतु 50 हजार से 9.99 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। योजना का लाभ न्यूनतम 5वीं उत्तीर्ण, 18 से 45 वर्ष की उम्र के हितग्राही ले सकते हैं। इसके लिए हितग्राही के पास स्वप्रमाणित परियोजना (प्रोजेक्ट रिपोर्ट), मशीनरी, उपकरण, साज-सज्जा का कोटेशन, एक फोटो, आधार कार्ड, बैंक का खाता क्रमांक होना आवश्यक है। इस योजना में योजना में 30 प्रतिशत् मार्जिन मनी न्यूनतम 2 लाख तथा ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत् प्रतिवर्ष की दर से देय होगी। (सामान्य जाति पुरूष-15 प्रतिशत् न्यूनतम एक लाख)।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनांतर्गत उद्योग (विनिर्माण) हेतु 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाख तक ऋण का प्रावधान है। योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाई को कुल परियोजना पर 35 प्रतिशत् तथा शहरी क्षेत्र में स्थापित इकाई को 25 प्रतिशत् अनुदान की पात्रता होगी।

Source : Agency

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Name: धीरज मिश्रा (संपादक)

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